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October 15, 2026
City News Uttar Pradesh
एडीशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस को न्यायालय नें 13 लाख 67 हजार का ठोका जुर्माना
उत्तर प्रदेश

न्यायालय नें दुर्घटना में चोटों पर 12 लाख 15 हजार से अधिक भुगतान के दिये आदेश

  • विनोद मिश्रा

बांदा। न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण नें दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 12 लाख15 हजार 648 रुपए क्षतिपूर्ति का निर्णय सुनाया हैं। 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज भी अदा करने का आदेश है।


मामला यह था कि अली रजा पुत्र निवासी ग्राम जमवारा की पत्नी सफीना बेगम द्वारा अमित सिंह निवासी बंगालीपुरा, ओम नारायण राजपूत्र निवासी ग्राम पैगंबरपुर जिला और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शहर बांदा को पक्षकार बनाते हुए मामला दर्ज कराया था।कहा था कि उसके पति 9 ऑक्टबर 14 को अपनी मोटरसाइकिल से विंध्यवासिनी देवी खत्री पहाड़ के लिए जा रहा था। गिरवा से आने वाले ट्रक संख्या यूपी 78 टी 3139 के चालक विपक्षी ओम नारायण राजपूत ने मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। जिससे याची के सिर में गंभीर चोट आई और शरीर में भी चोट आई ।

न्यायालय नें दुर्घटना में चोटों पर 12 लाख 15हजार से अधिक भुगतान के दिये आदेश
The court ordered payment of more than 12 lakh 15 thousand for the injuries in the accident

दुर्घटना में सिर पर आई चोटों के कारण वह कोई काम नहीं कर सकता। उसे सारा जीवन इसी रूप में रहना पड़ेगा। याची ने इस मानसिक अपंगता के लिए 30 लाख रुपए दिलाए जाने के लिए दावा पेश किया। न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे नें दोनों ओर से पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। निर्णय दिया की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से उस तिथि पर बीमा प्रभावी था। जिस कारण वाहन चालक की चालन अनुज्ञप्ति व अन्य प्रमाण पत्र वैध व प्रभावी थे जिस कारण समस्त क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए विपक्षी संख्या तीन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बनती है। क्षतिपूर्ति की संपूर्ण धनराशि जरिए आरटीजीएस याची के बचत खाता मे जमा किया जाना न्याय संगत है। आदेश का अनुपालन करने के लिए न्यायाधीश ने एक माह की समय सीमा तय की है।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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