- विनोद मिश्रा
बांदा। न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण नें दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 12 लाख15 हजार 648 रुपए क्षतिपूर्ति का निर्णय सुनाया हैं। 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज भी अदा करने का आदेश है।

मामला यह था कि अली रजा पुत्र निवासी ग्राम जमवारा की पत्नी सफीना बेगम द्वारा अमित सिंह निवासी बंगालीपुरा, ओम नारायण राजपूत्र निवासी ग्राम पैगंबरपुर जिला और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शहर बांदा को पक्षकार बनाते हुए मामला दर्ज कराया था।कहा था कि उसके पति 9 ऑक्टबर 14 को अपनी मोटरसाइकिल से विंध्यवासिनी देवी खत्री पहाड़ के लिए जा रहा था। गिरवा से आने वाले ट्रक संख्या यूपी 78 टी 3139 के चालक विपक्षी ओम नारायण राजपूत ने मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। जिससे याची के सिर में गंभीर चोट आई और शरीर में भी चोट आई ।

दुर्घटना में सिर पर आई चोटों के कारण वह कोई काम नहीं कर सकता। उसे सारा जीवन इसी रूप में रहना पड़ेगा। याची ने इस मानसिक अपंगता के लिए 30 लाख रुपए दिलाए जाने के लिए दावा पेश किया। न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे नें दोनों ओर से पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। निर्णय दिया की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से उस तिथि पर बीमा प्रभावी था। जिस कारण वाहन चालक की चालन अनुज्ञप्ति व अन्य प्रमाण पत्र वैध व प्रभावी थे जिस कारण समस्त क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए विपक्षी संख्या तीन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बनती है। क्षतिपूर्ति की संपूर्ण धनराशि जरिए आरटीजीएस याची के बचत खाता मे जमा किया जाना न्याय संगत है। आदेश का अनुपालन करने के लिए न्यायाधीश ने एक माह की समय सीमा तय की है।
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://newsreach-publishers.s3.ap-south-1.amazonaws.com/citynewsuttarpradesh.in/2018/06/Picsart_22-08-23_02-31-51-905-scaled.jpg)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_0000000055a072089a09490a85573f53-683x1024.png)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_00000000022872078732ec3f33441b29.png)
Notice: This report has been updated by City News Uttar Pradesh , . Full responsibility for the content of this report rests with City News Uttar Pradesh . Neither www.citynewsuttarpradesh.in nor the Editorial Board bears any responsibility.
