– बांदा एआरटीओ और ट्रैफिक इंचार्ज ने तीन बुलेट बाइकों का किया चालान
– विनोद मिश्रा
बांदा। जिन वाहन स्वामियों ने अपनी बाइक या बुलेट मोटरसाइकिल का साइलेंसर मोडीफाइड कराया है, और तेज आवाज आ रही है, इसके साथ ही प्रेशर हार्न लगा हुआ है तो अब उन्हें ट्रैफिक नियमों के तहत चालान का सामना करना पड़ेगा। शनिवार को एआरटीओ और ट्रैफिक प्रभारी ने तीन बुलेट मोटरसाइकिलों का चालान किया। इसके साथ ही अन्य वाहनों का भी चालान किया गया है।

अधिकतर देखा जा रहा है कि बुलेट मोटरसाइकिल स्वामियों ने अपने साइलेंसर को मोडीफाइड करा लिया है। इससे न सिर्फ तेज आवाज निकलती है बल्कि निर्धारित ध्वनि मानक 80 डेसीबल को भी पार कर जाती है। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में योजित जनहित याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा दो पहिया वाहन मोटर यानों विशेषतौर पर बुलेट मोटरसइाकिल के स्वामियों, चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ मानकों की अनदेखी करते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) व 182ए(4) के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

इसको ध्यान में रखते हुए शनिवार को एआरटीओ रामसुमेर यादव और ट्रैफिक इंचार्ज मधुसूदन शुक्ला की संयुक्त टीम ने अलीगंज पुलिस चौकी पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान तीन बुलेट मोटरसाइकिलों का तेज ध्वनि और प्रेशर हार्न की वजह से 10-10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। इसके अलावा अन्य गाड़ियों का भी चालान किया गया। एआरटीओ और ट्रैफिक इंचार्ज की इस कार्रवाई से अब तेज आवाज और प्रेशर हार्न के शौकीन वाहन स्वामियों की आफत हो गई है।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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