- विनोद मिश्रा
बांदा। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुये जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह एहतियातन एलर्ट हो गये हैं। उन्होने जिले को संक्रमण से बचाने के लिये कवच की लक्ष्मण धारा 144 से घेरा बंदी कर दी है। इस कवच के तहत कोई भी संगठन या राजनैतिक दलों के लोग न तो जुलूस निकाल सकेंगे और न ही धरना-प्रदर्शन। सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक बाजार खुलेगी।नियमों का सख्ती के साथ पालन होगा। सप्ताह में दो दिन बंदी रहेगी। बाजार में मास्क लगाकर और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।

अराजकतत्व कानून व्यवस्था को प्रभावित करने व समाज में भय व आतंक न फैला सकें, इसके लिए भी धारा 144 प्रभावी होगी।यह 31 जुलाई तक रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चल सकेंगे। कोरोना गाइड लाइन के खिलाफ कोई ऐसा प्रदर्शन, धरना, घेराव, चक्का जाम व जुलूस नहीं आयोजित करेगा। न ही कोई जनसभा होगी। एक जगह पांच व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दुकान व बाजार सुबह सात से रात नौ बजे तक सप्ताह में पांच दिन खुलेंगी। दो दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी। दुकानों पर दुकानदार व कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क व सैनिटाइज का प्रयोग करेंगे। उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। रेलवे स्टेशन व रोडवेज में भी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान व कोचिंग में सिर्फ आनलाइन पढ़ाई होगी। शिक्षण कार्य के लिए माध्यमकि व उच्च शिक्षण संस्थाएं नहीं खुलेंगी। रेस्टोरेंट, होटल सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे। 50 फीसद क्षमता के साथ नियमों का पालन करना होगा। शादी-ब्याह में भी 50 से ज्यादा आमंत्रित अतिथि नहीं शामिल होंगे।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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