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यूपी : मुख्तार अंसारी को बांदा कारागार में सुविधा दिए जाने के मामले में नहीं आया निर्णय, जेल से आख्या तलब …

 

( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश ब्यूरो )

मऊ। मऊ जनपद के सदर से विधायक और गैंगस्टर एक्ट में बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने, मेडिकल बोर्ड का गठन कर जांच कराए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने अपना निर्णय नहीं सुनाया। विशेष न्यायाधीश ने मामले में जेल से आख्या तलब करते हुए पांच जुलाई की तिथि नियत की है।


बता दें कि मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट  की कोर्ट में दो प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उल्लेख है कि मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में निरुद्ध है। जेल मैनुअल के अनुसार जेल में निरुद्ध बंदियों की श्रेणी का निर्धारण करते समय विचार किए जाने के लिए जिन आधारों को मानदंड बनाया जाता है। उसके अनुसार मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से उच्च श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी विचाराधीन बंदी हैं।


सीनियर सिटीजन तथा ग्रेजुएट भी हैं एवं आयकरदाता हैं। इसके साथ ही पिछले 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की हैसियत से लाखों जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को उच्च श्रेणी का बंदी घोषित करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को निर्देशित किया जाए कि मुख्तार अंसारी को उच्चतर श्रेणी की सुविधा प्रदान करें। साथ ही मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जाय और उन्हें जेल में टीवी उपलब्ध कराई जाए।


आजमगढ़: गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार की हुई वर्चुअल पेशी
मऊ के सदर से विधायक मुख्तार अंसारी की शुक्रवार को आजमगढ़ जिले के गैंगस्टर कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। मुख्तार के अलावा गैंगस्टर के इस मामले में विभिन्न जेलों में बंद चार और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान मुख्तार ने बांदा जेल में मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं न मिलने और उत्पीड़न का आरोप लगाया। न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई नियत की है।


तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव में एक सड़क निर्माण के ठेके को लेकर ठेकेदार पर हमला हुआ था, एक मजदूर की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों के नाम सामने आए। इस पर पुलिस ने मुख्तार व उनके गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। इसी मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को मुख्तार अंसारी बांदा जेल से पेश हुए।


उन्होंने पेशी के दौरान बांदा जेल प्रशासन पर सुविधाएं न उपलब्ध कराने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। मुख्तार के अलावा बुलंदशहर जेल में बंद श्यामबाबू पासी, गाजीपुर जेल में बंद राजन पासी, आजमगढ़ जेल में बंद राजेंद्र पासी व अभिषेक की भी शुक्रवार को गैंगस्टर कोर्ट में पेशी हुई। विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि गैंगस्टर के इस मामले में न्यायाधीश ने पेशी की अगली तारीख 27 जुलाई नियत की है।


( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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