
- विनोद मिश्रा
बांदा। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शातिर अपराधी लाल सिंह उर्फ लाल चंद्र, निवासी अंडवा, थाना बरौर (कानपुर देहात) को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे दो वर्ष एक माह की कठोर कैद और 6000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि यह मामला 15 जुलाई 2023 को कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। इस मामले में महेश अवस्थी गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। गिरोह में महेश अवस्थी, नाजिम और लाल सिंह जैसे अपराधी शामिल थे, जो चोरी, राहजनी, अवैध हथियार रखना और अवैध सामग्री की बिक्री जैसे संगठित अपराधों में लिप्त थे।

प्रकरण की विवेचना निरीक्षक सुखराम सिंह द्वारा की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट मोहर्रिर रूबी पाल, अमित राजपूत एवं विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने अदालत में सशक्त साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। इन्हीं के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। गिरोह के खिलाफ बांदा जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह गिरोह जनपद व आसपास के क्षेत्रों में आतंक फैलाकर अवैध रूप से लाभ कमाता रहा है।
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