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दूकानदार की हत्या में तीन को आजीवन कारावास : प्रत्येक को 23 हजार का जुर्माना
उत्तर प्रदेश

दूकानदार की हत्या में तीन को आजीवन कारावास : प्रत्येक को 23 हजार का जुर्माना

  • विनोद मिश्रा

बांदा। किराना दुकानदार की 11 वर्ष पूर्व हत्या के तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ छोटेलाल यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 23-23 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका। न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

दूकानदार की हत्या में तीन को आजीवन कारावास : प्रत्येक को 23 हजार का जुर्माना
Three sentenced to life imprisonment for murder of shopkeeper: Rs 23,000 fine to each

पूरा मामला समझिये,बिसंडा थाना क्षेत्र के अजीतपारा गांव निवासी बुद्धविलास ने 18 अगस्त 2012 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसका 26 वर्षीय छोटा भाई चंदन सिंह 18 अगस्त की शाम पांच बजे किराने की दुकान पर बैठा था। गांव के जुगुल सिंह, राजा सिंह का दुकान की उधारी का रुपया बाकी था। चंदन ने उधारी का रुपया मांगा तो जुगुल सिंह, सबल सिंह उर्फ झरिया, राजा सिंह तमंचा लेकर पहुंच गए।

दूकानदार की हत्या में तीन को आजीवन कारावास : प्रत्येक को 23 हजार का जुर्माना
Three sentenced to life imprisonment for murder of shopkeeper: Rs 23,000 fine to each

चंदन को दुकान के बाहर घसीट लाए और जुगुल सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचक अब्दुल रज्जाक ने आरोप पत्र अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने जुगुल सिंह, राजा सिंह, सबल सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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