- विनोद मिश्रा
बांदा। डाकू ददुआ के भाई सपा नेता पूर्व सांसद बालकुमार पटेल को न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह ने शुक्रवार को धोखाधड़ी के मामले में जेल भेज दिया। न्यायालय में हाजिर न होने के कारण इनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। पूर्व सांसद ने जेल जाने से बचने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाली थी लेकिन राहत नहीं मिली। शुक्रवार को न्यायालय में हाजिर होने पर जेल भेज दिया गया।

मामला यह है की शहर कोतवाली के स्वराज कॉलोनी निवासी रमाकांत द्विवेदी ने पूर्व सांसद बालकुमार पटेल और बर्खास्त लेखपाल भानू प्रताप चतुर्वेदी के खिलाफ 56 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा रखा है। मौरंग खननकार्य में शामिल होने जाने के नाम पर रकम ली पर लौटाई नहीं। इस मामले में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय की ओर से बालकुमार पटेल और भानू प्रताप को सम्मन भेजा गया। दोनों अदालत में हाजिर नहीं हुए। बिना जमानती वारंट जारी हो गया। गिरफ्तारी के आदेश थे। पुलिस गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं कर पाई।

इधर, बालकुमार पटेल ने राहत के लिए पहले हाईकोर्ट अर्जी डाली। जो खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। वंहा भी राहत नहीं मिली।अर्जी खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल और बर्खास्त लेखपाल के विरूद्ध बिना जमानती वारंट जारी किया। पुलिस अधिकारियों को आदेशित किया कि 18 अगस्त तक न्यायालय में उपस्थित करें। बालकुमार पटेल आज न्यायालय में हाजिर हुए और अंतरिम जमानत की अर्जी डाली।जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया तब उनकी ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी डाली गई। जिसे सेशन जज गुणेन्द्र प्रकाश ने खारिज कर दिया।

रमाकांत दिवेदी के अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी जीतू ने बताया आज न्यायालय में हाजिर होने के बाद बालकुमार पटेल की ओर से अंतिम जमानत की अर्जी डाली गई जिसका हमारी ओर से विरोध किया गया। फल स्वरुप एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया । मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। विशेष लोक अभियोजक के रूप में अंबिका व्यास नें बहस की।
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