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October 10, 2026
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पोस्टरों में अंकित किया जाए प्रकाशक का नाम: डीएम
उत्तर प्रदेश

पोस्टरों में अंकित किया जाए प्रकाशक का नाम: डीएम

विनोद मिश्रा

बांदा। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रिंटिंग प्रेस संचालक मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन पम्पलेट्स या पोस्टर के ऊपर उसके प्र्रिंटर और प्रकाशक का नाम अवश्य होना चाहिए, दस्तावेज को मुद्रित करने के बाद तीन दिन में दस्तावेज की एक प्रति के साथ प्रकाशक की पहचान के बारे में घोषणा की, एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी जानी चाहिए।

पोस्टरों में अंकित किया जाए प्रकाशक का नाम: डीएम
The name of the publisher should be mentioned in the posters: DM

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 127 क मे पम्पलेट्स, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर उसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो मुद्रित या प्रकाशित नही करेंगा और न मुद्रित प्रकाशित करायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में शिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित करायेगा, जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता केे बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों के द्वारा जो स्वयं जानते हों अनुप्रमाणित दो प्रतियां घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है। उसे दिशा में शिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित करायेगा।

पोस्टरों में अंकित किया जाए प्रकाशक का नाम: डीएम
The name of the publisher should be mentioned in the posters: DM

निर्वाचक पम्पलेट्स पोस्टर से किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियोें के समूह के निर्वाचन का समर्थन करने अथवा उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से मुद्रित पम्पलेट्स तथा बिल या वितरित किये गये अन्य दस्तावेज अथवा कोई इस्तेहार या पोस्टर अभिप्रेत है जिनका सम्बन्ध निर्वाचन से है किन्तु इसमें ऐसे हैण्डबिल, इस्तेेहार अथवा पोस्टर शामिल नही हैं जिनमें निर्वाचन सम्बन्धी बैठकों की तारीख समय, स्थान तथा अन्य विवरण निर्वाचन अभिकर्ताओं अथवा कार्यकर्ताओं को जारी अनुदेशक सम्बन्धी विवरण की घोषणा मात्र की गई हो। धारा 127-क की उल्लिखित अपेक्षाओं के विषय में सूचित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह निर्देश दिये है कि अपनी प्रिन्ट लाइन में किसी भी निर्वाचन इस्तेहार अथवा पोस्टरों या उनके द्वारा मुद्रित अन्य सामाग्री के मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे। प्रिटिंग प्रेसों से ऐसी सामाग्री के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामाग्री प्रत्येक मुद्रित सामाग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियोें सहित उपलब्ध करायेंगे।

पोस्टरों में अंकित किया जाए प्रकाशक का नाम: डीएम
The name of the publisher should be mentioned in the posters: DM

उन्होंने स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा कि धारा 127-क के उपबंधों तथा आयोग के उपयुक्त दिशा निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा। श्री पटेल ने सभी प्रिटिंग पे्रस मालिकों से अपेक्षा की है कि निर्वाचन कार्य को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी उमाकान्त त्रिपाठी, नगर मजिस्टेªट केशवनाथ गुप्ता, उप निदेशक सूचना भूपेन्द्र सिंह यादव, सहित एमसीएमसी के समस्त प्रभारी अधिकारी तथा प्रिटिंग पे्रसों के मालिक उपस्थित रहे।

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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