- विनोद मिश्रा
बांदा। बाकीदार से निर्णित धनराशि की वसूली न करने पर मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा तहसीलदार अतर्रा का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया। इस बारे में मुख्य कोषाधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया। आदेश की प्रतिलिपि जिला अधिकारी को भी भेजी है।

मामला इस प्रकार था कि मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम मोतीलाल द्विवेदी में निवासी अतर्रा से क्षतिपूर्ति की राशि 702712.00 वसूली के लिए 9 बार रिकवरी प्रमाणपत्र जारी किया गया,परंतु तहसीलदार द्वारा बकीदार के बैंक खाते नही सीज किए गए। न्यायालय में भी कोई उपस्थित नहीं हो रहा था। साथ ही नीलामी की प्रक्रिया के लिए किसी समाचार पत्र में प्रकाशन भी नहीं कराया।

अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने बुधवार को देर शाम पारित आदेश में उल्लेख किया है कि तहसीलदार अतर्रा और जिला प्रशासन द्वारा मोटर वाहन न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों को हल्के में लिया जा रहा था। जिस कारण तहसीलदार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है।

सख्त कार्रवाई करते हुए तहसीलदार अतर्रा का वेतन अग्रिम आदेशों तक आहरित न किए जाने के आदेश दिए हैं। मुख्य कोषाधिकारी बांदा को आदेश में कहा गया कि वह बिना न्यायालय के आदेश दिए तहसील दार का वेतन भुगतान नहीं करेगे। इस आदेश की प्रतिलिप कलेक्टर बांदा को भी भेजने का आदेश दिया गया है तथा कहा गया है कि क्षतिपूर्ति राशि 702712.00 वसूल कर न्यायालय में जमा करे।
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