- विनोद मिश्रा
बांदा। अनुसूचित जाति की रसोइया के साथ छेड़खानी व मारपीट करने के मामले में आरोपित ग्राम प्रधान के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता ने आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई न होने से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय के आदेश पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मामला गिरवा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। वहां 21अगस्त की शाम चार बजे 35 वर्षीय अनुसूचित जाति की रसोइया जूनियर हाईस्कूल के मैदान में चारा काटने के साथ सफाई कर रही थी। घर से स्कूल जाते समय वह अपनी भैंस भी ले गई थी। रसोइया ने आरोप लगाया कि सफाई करते समय ग्राम प्रधान राधेश्याम पाल ने स्कूल में घुसकर छेड़खानी करना शुरू कर दिया था। उसके मदद के लिए चीखने व विरोध करने पर आरोपित ग्राम प्रधान ने गाली-गलौच करते हुए उसके साथ मारपीट की है।

घटना के संबंध में उसने आरोपित के विरुद्ध थाने में तहरीर देते हुए शिकायत की थी। लेकिन पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। जिसके चलते उसने न्यायालय की शरण ली है। न्यायालय ने 156 3 के तहत आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के निर्देश पुलिस को दिए हैं। जिसमें पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपित ग्राम प्रधान राधेश्याम पाल के विरुद्ध छेड़खानी,मारपीट,जान से मारने की धमकी व एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीओ नरैनी नितिन कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे। उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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